लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और विधायक MLA – Member of Legislative Assembly उनमें से एक प्रमुख स्तंभ होता है, विधायक का काम अपने क्षेत्र की जनता की आवाज सरकार तक पहुँचाना और वहाँ के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना होता हैविधायक न सिर्फ लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाते हैं बल्कि सरकारी योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुँचाने का भी काम करते हैं। उनका कार्यकाल पाँच साल का होता है जिसमें वे अपने क्षेत्र के विकास और जनकल्याण के लिए काम करते हैं
यह भी पढ़े :-Head Constable Kaise Bane
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि विधायक कौन होता है वह कैसे चुना जाता है, उसकी योग्यता, अधिकार, सैलरी, मिलने वाली सुविधाएँ और क्षेत्र के विकास के लिए दी जाने वाली निधि Fund से जुड़ी सारी अहम जानकारी ,अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं या विधायक बनने की इच्छा रखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी|
विधायक कौन होता है
विधायक MLA – Member of Legislative Assembly वह जनप्रतिनिधि होता है जिसे जनता अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के माध्यम से चुनती है। विधायक का कार्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना और जनता की समस्याओं को राज्य विधानसभा में उठाना होता है
विधायक पांच साल के लिए चुना जाता है और अपने क्षेत्र के लोगों से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को समझता है वह प्रशासन की मदद से इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें|
vidhayak kaise bane
विधायक (MLA) जनता द्वारा चुने जाने वाला जनप्रतिनिधि होता है हर राज्य को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, और हर क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर मतदाता अपने वोट से विधायक का चुनाव करते हैं
विधायक का मुख्य काम अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाना और उनके समाधान के लिए सरकार से सहयोग लेना होता है
इसके अलावा, वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का भी काम करते हैं ताकि लोग उन सुविधाओं का लाभ उठा सकें साथ ही, वे प्रशासन से मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करते हैं|
विधायक बनने के लिए योग्यता
- विधायक बनने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है
- उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए
- उम्मीदवार का नाम उस राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है
- विधायक बनने के लिए उम्मीदवार किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए
- उम्मीदवार को मानसिक रूप से स्वस्थ और सक्षम होना चाहिए, ताकि वह अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सके
- यदि कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है या अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है तो वह विधायक नहीं बन सकता और पहले से चुना गया हो तो उसे पद से हटाया जा सकता है|
यह भी पढ़े :-CHO Kaise Bane
विधायक के अधिकार
- विधानसभा चुनाव हर पांच साल में होते हैं या अगर विधानसभा कार्यकाल से पहले भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं
- प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर कई विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है और हर क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है
- चुनाव में कई उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं लेकिन उन्हें आवश्यक योग्यता पूरी करनी होती है
- कोई उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ सकता है या फिर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव में भाग ले सकता है
- विधायक जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के जरिए चुने जाते हैं हर वयस्क नागरिक जिसे वोट डालने का अधिकार है अपने मताधिकार का उपयोग कर उम्मीदवार का चुनाव करता है
- भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल को उस समुदाय के एक सदस्य को नामांकित करने का अधिकार होता है|
विधायक की सैलरी कितनी होती है
विधायक को हर महीने लगभग 1,87,000 रुपये का वेतन और भत्ते मिलते हैं इसमें निम्नलिखित सुविधाएँ शामिल होती हैं
- मासिक वेतन – ₹75,000
- डीजल/पेट्रोल भत्ता – ₹24,000
- पर्सनल असिस्टेंट (PA) भत्ता – ₹6,000
- चिकित्सा भत्ता – ₹6,000
- मोबाइल भत्ता – ₹6,000
- इसके अलावा, विधायकों को सरकारी आवास, भोजन, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं अलग-अलग राज्यों में विधायकों की सैलरी और भत्ते अलग हो सकते हैं|
पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाएँ
- मासिक पेंशन- पूर्व विधायकों को हर महीने ₹25,000 की पेंशन दी जाती है
- रेल यात्रा सुविधा- उन्हें ₹80,000 के रेल कूपन मिलते हैं जिससे वे यात्रा कर सकते हैं
- डीजल/पेट्रोल भत्ता- इस ₹80,000 में से ₹50,000 का उपयोग वे अपने निजी वाहन के डीजल या पेट्रोल के लिए कर सकते हैं
- अन्य सुविधाएँ- कुछ राज्यों में पूर्व विधायकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन भत्ता और सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा भी दी जाती है|
विधायक के लिए मिलने वाली निधि Fund
विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए MLA Fund दिया जाता है यह निधि अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये सालाना होती है|
FAQs
प्रश्न 1: विधायक (MLA) का कार्यकाल कितने साल का होता है
उत्तर: विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि, अगर विधानसभा भंग हो जाए या कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो मध्यावधि चुनाव कराए जा सकते हैं|
प्रश्न 2: क्या कोई निर्दलीय उम्मीदवार विधायक बन सकता है
उत्तर: हाँ, कोई भी योग्य नागरिक निर्दलीय Independent उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकता है और जीतने के बाद विधायक बन सकता है
प्रश्न 3: विधायक को कितनी सैलरी और भत्ते मिलते हैं?
उत्तर: विधायक को हर महीने लगभग 1.87 लाख रुपये तक वेतन और विभिन्न भत्ते मिलते हैं इसमें सरकारी आवास, यात्रा भत्ता, पेट्रोल/डीजल खर्च, चिकित्सा सुविधा आदि शामिल हैं।
प्रश्न 4: विधायक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
उत्तर: भारत में विधायक बनने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है लेकिन उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
प्रश्न 5: विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: विधायक को MLA Fund के रूप में 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये सालाना मिलते हैं जिसे वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं।
प्रश्न 6: पूर्व विधायकों को क्या सुविधाएँ मिलती हैं?
उत्तर: पूर्व विधायकों को ₹25,000 प्रतिमाह पेंशन, ₹80,000 के रेल कूपन, मुफ्त चिकित्सा सुविधा और कुछ राज्यों में सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा दी जाती है|