आज के समय में आयकर रिटर्न भरना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बन चुका है। हर वह व्यक्ति जिसकी आमदनी तय सीमा से अधिक है, उसे सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी देना ज़रूरी होता है। आयकर विभाग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध कराया है, जिससे घर बैठे रिटर्न फाइल करना संभव हो गया है। हालांकि अब भी कई लोग इसके नियम और दस्तावेजों को लेकर भ्रम में रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि ITR से जुड़ी हर बात को सही तरीके से समझा जाए। यह सिर्फ टैक्स भरने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आर्थिक पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम है
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इस आर्टिकल में हम आपको ITR से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से समझाएगे जैसे itr kya hai और ITR किसे फाइल करना होता है ? सभी जानकारी के लिए इस आर्टिकल अंत तक अवश्य पढ़े
ITR क्या है
आयकर रिटर्न यानी ITR एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति या संस्था को अपनी वार्षिक आमदनी और उस पर चुकाए गए टैक्स की पूरी जानकारी दर्ज करनी होती है। इसमें वेतन, व्यापार, ब्याज, किराया या अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई कमाई को साफ-साफ दर्शाना जरूरी होता है। सरकार को यह जानने के लिए कि किसी की टैक्स देनदारी कितनी बनती है, ITR एक अहम जरिया है। यदि किसी वर्ष टैक्स अधिक चुका दिया गया हो, तो उसी ITR के माध्यम से रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा एक तय प्रक्रिया और समय सीमा दी जाती है, जिसका पालन करना आवश्यक होता है।
अगर कोई समय रहते रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसे आर्थिक दंड भी झेलना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया केवल आमदनी बताने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह देश की टैक्स प्रणाली का एक पारदर्शी और जिम्मेदार पहलू है। सालाना इनकम के हिसाब से कौन-सा फॉर्म भरना है, ये भी तय किया गया है। सरकार समय-समय पर तारीखों में बदलाव भी करती है ताकि सभी लोग आसानी से फाइलिंग कर सकें। ITR न केवल कानून का पालन है, बल्कि एक आर्थिक जागरूकता का भी प्रतीक है
ITR किसे फाइल करना होता है ?
- यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक है, तो उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) के अंतर्गत ITR फाइल करना अनिवार्य होता है।
- देश में मौजूद सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को भी अपने वार्षिक लाभ के आधार पर टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है।
- 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति की यदि सालाना आय ₹3 लाख से अधिक है, तो उसे भी ITR फाइल करना जरूरी होता है।
- 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को तब ITR भरना होता है जब उनकी इनकम ₹3 लाख से ऊपर जाती है।
- 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक, जिनकी सालाना आय ₹10 लाख से ज्यादा है, उन्हें भी आयकर विवरण देना जरूरी होता है।
- अगर कोई भारतीय निवासी विदेश में व्यापार करता है, तब भी उसे भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है।
- किसी व्यक्ति ने होम लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन लिया हो, तो भी ITR जमा करना ज़रूरी हो सकता है, खासकर अगर वह वित्तीय प्रूफ के लिए मांगा जाए।
- जो लोग शैक्षणिक संस्थानों, रिसर्च सेंटर, मेडिकल कॉलेज या NGO यूनिवर्सिटी से आय अर्जित करते हैं, उन्हें भी टैक्स फाइल करना होता है।
- अगर कोई NRI (विदेश में रहने वाला भारतीय) भारत से कमाई कर रहा है, तो उसे भी भारत में ITR फाइल करना जरूरी है।
- यदि कोई व्यक्ति वीजा के लिए आवेदन करता है, तो आय का प्रमाण देने हेतु उसे ITR फाइलिंग अनिवार्य हो जाती है।
आईटीआर फाइल करने हेतु दस्तावेज क्या है?
अगर आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे:
- बैंक अकाउंट की पासबुक या स्टेटमेंट
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की पासबुक
- आपकी कंपनी द्वारा दी गई सैलरी स्लिप
- आधार कार्ड जिसकी वैधता अनिवार्य है
- पैन कार्ड जो टैक्स की पहचान के लिए जरूरी है
- फॉर्म 16 (नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए)
- फॉर्म 16A (ब्याज जैसी अन्य आय के लिए)
- फॉर्म 16B (प्रॉपर्टी सेल से हुई आय पर)
- फॉर्म 16C (किराया देने या लेने की जानकारी हेतु)
- फॉर्म 26AS (TDS और आय की कुल जानकारी)
- एक सक्रिय ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
आईटीआर फॉर्म के प्रकार क्या है?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार की ओर से अलग-अलग प्रकार के फॉर्म बनाए गए हैं, जो व्यक्ति की आय और उसकी सोर्स पर निर्भर करते हैं जैसे
ITR-1 (सहज)
जिनकी आय सैलरी, एक मकान और बैंक इंटरेस्ट तक सीमित हो और सालाना इनकम ₹50 लाख से कम हो, उनके लिए यह सबसे उपयुक्त फॉर्म होता है।
ITR-2
अगर आय में शेयर से फायदा (कैपिटल गेन्स), एक से ज्यादा प्रॉपर्टी, या विदेश से आय शामिल हो, तो इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है।
ITR-3
वे लोग जिनका मुख्य इनकम सोर्स बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ा हो—जैसे डॉक्टर, वकील, दुकानदार आदि—इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
ITR-4 (सुगम)
यह उन व्यक्तियों और छोटे व्यापारियों के लिए है जो Presumptive Income Scheme के तहत टैक्स भरते हैं। यह सरल और सीमित जानकारी वाला फॉर्म है।
ITR-5
इस फॉर्म का प्रयोग LLPs, पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉरपोरेट जैसे संस्थान करते हैं, जो न कंपनी हैं और न ही व्यक्ति।
ITR-6
यह फॉर्म केवल कंपनियों के लिए होता है, जो किसी तरह की छूट (section 11 जैसी) के दायरे में नहीं आतीं।
ITR-7
ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, स्कूल या अन्य संस्थाएं जो सेक्शन 139(4A) से 139(4D) तक आती हैं, उनके लिए यही फॉर्म होता है।
ऑनलाइन आइटीआर (ITR) फाइल कैसे करें ?
- सबसे पहले, Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें। यदि अकाउंट नहीं है, तो नया रजिस्ट्रेशन करें।
- अपनी इनकम के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें
- फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और आय से जुड़ी सारी जानकारी सही-सही भरें।
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट आदि अपलोड करें।
- वेबसाइट पर उपलब्ध कैलकुलेटर से अपना टैक्स चेक करें कि कितना देना है या रिफंड मिलेगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
- मोबाइल OTP या आधार OTP के जरिए अपनी रिटर्न की पुष्टि करें।
- सफल सबमिशन के बाद ITR-V (रसीद) डाउनलोड करें और जरूरत हो तो प्रिंट निकालें।
- रिटर्न फाइल होने के बाद ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहें।
आइटीआर (ITR) स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक करें?
- सबसे पहले Income Tax Department की वेबसाइट खोलें।
- पैन नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड में दिए गए ‘ITR स्टेटस’ सेक्शन पर क्लिक करें।
- अपनी फाइल की गई ITR का फॉर्म नंबर और वित्तीय वर्ष सही चुने।
- विवरण भरने के बाद ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
- आपकी रिटर्न की स्थिति (Processing, Processed, Rejected आदि) स्क्रीन पर दिखेगी।
- साथ ही, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर भी स्टेटस अपडेट भेजा जाता है।
- अगर आपने ज्यादा टैक्स भरा है, तो रिफंड की स्थिति भी इस पेज से देख सकते हैं।
- स्टेटस में कोई समस्या हो तो आयकर विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
- समय-समय पर अपनी ITR की स्थिति जरूर देखें ताकि कोई जरूरी अपडेट छूट न जाए।
आइटीआर (ITR) फॉर्म कैसे डाउनलोड करें
- सबसे पहले Income Tax Department की वेबसाइट खोलें।
- ‘ITR फॉर्म्स’ या ‘Downloads’ सेक्शन में जाएं।
- अपने वित्तीय वर्ष (Assessment Year) को चुनें।
- अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म (जैसे ITR-1, ITR-2 आदि) का चयन करें।
- फॉर्म के डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
- डाउनलोड किए हुए फॉर्म को अपने कंप्यूटर में सेव करें।
- जरूरत हो तो फॉर्म को प्रिंट करें।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी ध्यान से भरें।
- अगर ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं तो फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद अपनी रिटर्न स्टेटस चेक करते रहें
FAQs
प्रश्न – ITR क्या होता है?
उत्तर – ITR यानी Income Tax Return, वह फॉर्म है जिसमें आप अपनी सालाना आय और उससे भरा गया टैक्स सरकार को बताते हैं।
प्रश्न – क्या हर कोई ITR फाइल करना जरूरी है?
उत्तर- – नहीं, केवल उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी आय सरकार द्वारा तय सीमा से ऊपर होती है।
प्रश्न – ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
उत्तर- आम तौर पर 31 जुलाई होती है, लेकिन कभी-कभी सरकार इसे बढ़ा भी देती है।
प्रश्न – मैं ITR ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकता हूँ?
उत्तर- सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पैन और पासवर्ड से लॉगिन कर ऑनलाइन फॉर्म भरकर।
प्रश्न – क्या मैं बिना फॉर्म डाउनलोड किए भी ITR फाइल कर सकता हूँ?
उत्तर – हाँ, वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी फाइल किया जा सकता है।
प्रश्न – अगर मैंने ज्यादा टैक्स भर दिया तो क्या होगा?
उत्तर – सरकार आपको अतिरिक्त भरे टैक्स का रिफंड कर देती है, जिसे आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं।
प्रश्न – ITR फाइल करने के बाद स्टेटस कैसे देखें?
उत्तर – सरकार की वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन से ITR स्टेटस चेक किया जा सकता है।